Com. Animesh Mitra
[ President ]Com. P. Abhimanyu
[ General Secretary ]Com. John Verghese
[ Deputy General Secretary ]Com. Irfan Pasha
[ Treasurer ]Dada Ghosh Bhawan, 2151/1, New Patel Nagar, Opp. Shadipur Bus Depot, New Delhi- 110008
011-25705385(Office), 011-25894862(Fax)
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[email protected]VRS ऑप्टीज के लिए पेंशन कम्युटेशन और 3rd PRC के मुद्दे पर सुरक्षा मुहैया करवाने हेतु न तो BSNL मैनेजमेंट और न ही DoT इच्छुक है- VRS ऑप्टीज से अनुरोध हैं कि वें पुनर्विचार करें और उचित निर्णय लेवें...
VRS विण्डोज 03.12.2019 को बंद होने जा रही है। इसमें कुछ ही दिन शेष हैं। VRS-2019 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को BSNL मैनेजमेंट और DoT अभी तक स्पष्ट नही कर पाए हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यूनियन्स और एसोसिएशन्स की मांग अनुसार निम्न सुरक्षोपाय (safeguards) सुनिश्चित करने हेतु न तो BSNL मैनेजमेंट और न ही DoT तैयार है।
(1) पेंशन कम्युटेशन
VRS पर जा रहे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों की सुनिश्चितता हेतु पेंशन कम्युटेशन नियम 1981 में संशोधन हो। यह मांग इसलिए की जा रही है कि, पेंशन कम्युटेशन नियम 1981 के अनुसार कर्मचारी को पेंशन कम्युटेशन हेतु अपने रिटायरमेंट के एक वर्ष के भीतर आवेदन देना होता है। जबकि VRS-2019 के अनुसार VRS ऑप्टीज को पेंशन कम्युटेशन उनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही दिया जाएगा।
किन्तु, अभी विद्यमान नियमों के अनुसार VRS पर जाने वाले उन सभी कर्मचारियों को, जो 1 वर्ष की समयावधि पश्चात पेंशन कम्युटेशन हेतु आवेदन देंगे, मेडिकल जांच करवाना होगी, जिससे कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग के लिए अनावश्यक पेचीदगियां और समस्याएं निर्मित होगी।
इसके अलावा, VRS ऑप्टी की VRS पर जाने की दिनांक से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के मध्य यदि मृत्यु हो जाती है तो VRS ऑप्टी के परिवार को पेंशन कम्युटेशन का लाभ नही मिलेगा। फलस्वरूप, VRS ऑप्टी के परिवार को भारी नुकसान होगा। वर्तमान नियमों में इस प्रावधान का समावेश है। अतः, यूनियन्स व एसोसिएशन्स ने मांग की है कि, VRS ऑप्टीज को, उक्त क्लॉज़ से, विशेष प्रकरण मान कर,
छूट दी जाए। उपर्युक्त दोनों ही छूट (relaxations) डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा पेंशन कम्युटेशन नियम 1981में संशोधन करने पर ही दी जा सकती है। इस संबंध में BSNL मैनेजमेंट या DoT द्वारा किसी भी प्रकार के मौखिक या लिखित आश्वासन देने से उद्देश्य पूर्ति नही होगी। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि VRS ऑप्टीज के लिए इन मुद्दों पर आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न तो BSNL मैनेजमेंट और न ही DoT ने कोई कदम उठाए हैं।
(2) 3rd PRC की पात्रता
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (judgement) कहता है कि, जो कर्मचारी VRS पर जाता है, उसे कुछ समय पश्चात और पूर्व दिनांक से हुए पे रिवीजन की पात्रता नही होगी। VRS 2019 के प्रावधान अनुसार भी जो कर्मचारी VRS पर जाएंगे उन्हें 3rd PRC की पात्रता नही होगी। VRS 2019 के Para 8 (viii) में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
" इस योजना के अंतर्गत देय लाभ के रूप में ही, इस योजना में समाहित या अन्य, सभी प्रकार के क्लेम्स का पूर्ण रूप से अंतिम निपटान (full & final settlement) माना जाएगा।"
इसका मतलब यह है कि VRS ऑप्टीज को दिया जा रहा एक्सग्रेशिया फुल और फाइनल सेटलमेंट है और इसके पश्चात उन्हें कुछ समय बाद पूर्व दिनांक से लागू होने पर 3rd PRC की पात्रता नही होगी।
यूनियन्स और एसोसिएशन्स ने मांग की है कि BSNL मैनेजमेंट यह आश्वासित करे कि VRS ऑप्टीज को 3rd PRC की पात्रता होगी। किन्तु, इस तरह का आश्वासन देने हेतु BSNL मैनेजमेंट ने कोई पहल नही की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि VRS ऑप्टीज को 3rd PRC का लाभ नही मिलेगा।
ऊपर उल्लेखित परिप्रेक्ष्य में, जिन कर्मचारियों ने VRS का ऑप्शन दे दिया है, उनसे अनुरोध है कि वें पुनर्विचार करें और 03-12-2019 को VRS विंडो बंद होने के पूर्व उचित निर्णय लें।